पराली न जलाए विधिक कार्यवाही से बचे: *पराली एवं अन्य अपशिष्ट जलाने वालो पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही:डीएम-किसान पराली व कृषि अपशिष्ट न जलाये, होगी विधि कार्यवाही: वैभव पराली जाने वालें किसान व सम्बन्धित अधिकारी पर होगी "एफआईआर" व विधिक कार्यवाही: वैभव श्रीवास्तव समस्त ग्राम पंचायतों में पराली व कृषि अवष्टि न जलाने के लिए टीमों का गठन करके गोष्ठी आयोजन व जागरूकता कार्यक्रम किया जाए* रायबरेली,पराली न जलाने दे ये हम सभी का कर्तव्य है इस विषय को लेकर तेजतर्रार जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बचत भवन के सभागार कक्ष में पराली न जलाये जाने के सम्बन्ध में घटनाओं को रोकने के लिए बताया कि किसान पराली एवं कृषि अपशिष्टों को समुचित प्रबन्धन कर कम्पोस्ट खाद तैयार करें साथ ही पराली को अपने नजदीकी निराश्रित गौशालाओं में उपलब्ध कराये। पराली जलाये जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व एनजीटी पूरी तरह से गम्भीर है। पराली व कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ने की सूखी पत्ती या फसलों के डंठल इत्यादि भी न जलायें। माननीय राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में पराली व कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्देश है। 2 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों के लिए रू0 2500 प्रति घटना, 2 एकड़ से 5 एकड़ भूमि रखने वाले लघु कृषकों के लिए रू0 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले बडे कृषको के लिए रू0 15000 प्रति घटना है। पराली प्रबन्धन एवं पराली एवं कृषि अपशिष्ट जलाने पर लगने वाले अर्थदण्ड एवं विधिक कार्यवाही के बारे में जागरूकता के माध्यम से बताया जाए। कोई भी व्यक्ति कृषि अपशिष्ट को नही जलायेगा तथा कृषि अपशिष्ट जलाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने पर सूचना दी जायेगी एवं आर्थिक दण्ड विधिक कार्यवाही करायी जायेगी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के कम्बाइन हार्वेस्टर मालिको द्वारा कटाई किये गये खेत में कृषक द्वारा पराली जलाया जाता है तो कृषक के साथ कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक को भी दोषी मानते हुए उनकी मशीन सीज करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ0आई0आर0 एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उसकी मशीन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा जिस गांव में पर.ाली जलाने की घटना होगी वहाँ के ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव को भी दोषी माना जायेगा एवं सम्ब.न्धित के विरूद्ध भी विधिक एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिस कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन में एस0एम0एस0 सिस्टम नही लगा है तो ऐसे कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन के साथ पैडीस्ट्राचापर, मल्चर या बेलन यंत्रो मे से किसी एक यंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इन यंत्रो के प्रयोग के बिना फसल कटाई करने पर कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन सीज कर दी जायेगी और तब तक नही छोड़ी जायेगी जब तक उसमें एस0एम0एस0 सिस्टम न लगा दिया जाए। साथ ही हारवेस्टर मशीन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जायेगा। जिसमे हारवेस्टर मालिक स्वंय जिम्मेदार होगे। पराली जलाये जाने की घटना होने पर सम्बन्धित कृषक के विरूद्ध अर्थदण्ड एवं विधिक कार्यवाही के साथ ही हैसियत व चरित्र प्रमाण निरस्त, कृषि विभाग व अन्य शासकीय लाभो से वंचित कर दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। जनपद के नगर पालिका ईओं सहित समस्त ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करे कि जनपद सहित ग्रामों में पराली के अलावा किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट जलाना प्रतिबन्धित है। ग्राम पंचायतों में मुनादी एवं बैठक कराके समस्त ग्रामवासियो को सूचित करे अगर इसके बाद भी किसी किसान द्वारा पराली जलायी जाती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा पराली जलाने पर किसानो के विरूद्व एफ0आई0आर0 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये सम्बन्धित से नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा वसूली कर वसूली की धनराशि को पर्यावरण के निर्धारित लेखाशीर्षक मे जमा किया जायेगा। जिलाधिकारी ने पराली और कृषि अपशिष्ट न जलाने पर तहसील व विकास खण्ड, ग्राम स्तरों पर एनसीसी, स्काउड व छात्र-छात्राओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाकर आम आदमी को जागरूक भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि पराली और कृषि अपशिष्ट में तहसील महाराजगंज व सलोन के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखा जाए। पराली व कृषि अपशिष्ट जलाये जाने पर किसान व सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में टीमों का गठन करके गोष्ठी व जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। गांव-गांव में जाकर प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर पूरी तरह से शासन द्वारा पाबंदी लगाई गई है। शासन के निर्देशानुसार जनपद में पराली जाने पर कड़ी से अनुपालन भी कराया जा रहा है। कृत्य:नायाब टाइम्स
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स्पोर्ट्समैन जाफ़र के सम्मान में क्रिकेट मैच: *जाफ़र मेहदी वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी कैसरबाग डिपो कल 30 नवम्बर 2020 सोमवार को सेवानिवृत्त हो जाएगे उनके सम्मान में क्रिकेट मैच परिवहन निगम ने आयोजित किया* लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्पोर्ट्समैन जाफ़र मेहंदी जो 30 नवम्बर 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे को "मुख्य महाप्रबंधक प्रशासन" सन्तोष कुमार दूबे "वरि०पी०सी०एस०" द्वारा उनके सम्मान में क्रिकेट मैच आयोजित कर उनका सम्मान किया जायेगा , जिसमें एहम किरदार पी०आर०बेलवारिया "मुख्य महाप्रबंधक "संचालन" व पल्लव बोस क्षेत्रीय प्रबन्धक-लखनऊ एवं प्रशांत दीक्षित "प्रभारी स०क्षे०प्रबन्धक" हैं जो * अवध बस स्टेशन कमता लखनऊ* के पद पर तैनात हैं , इस समय *कैसरबाग डिपो* के भी "प्रभारी स०क्षे०प्र०" हैं। कैसरबाग डिपो के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी जाफ़र मेहदी साहब दिनाँक,30 नवम्बर 2020 को कल सेवानिवृत्त हो जायेगे। जाफ़र मेहदी साहब की भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत 1987 में परिवहन निगम में हुई थी। जो पछले तीन सालो से दो धारी तलवार के चपेट कि मार झेल रहे थे अब आज़ादी उनके हाथ लगी मेंहदी साहब नायाब ही नहीं तारीफे काबिल हैं उनकी जितनी भी बड़ाई की जाय कम हैl कृत्य:नायाब टाइम्स
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जाफ़र मेहंदी की बल्ले बल्ले: * परिवहन निगम के वरिष्ठ खिलाड़ी जाफर मेंहदी के सम्मान में एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया। मैच के मुख्य अतिथि एस के दुबे "मुख्य प्रधान प्रबन्धक प्रशासन"* लखनऊ,आज दिनांक 29 नवम्बर 2020 को कॉल्विन क्रिकेट ग्राउंड पर परिवहन निगम के वरिष्ठ खिलाड़ी जाफर मेंहदी के सम्मान में एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया । इस मैच के मुख्य अतिथि एस के दुबे (मुख्य प्रधान प्रबंधक प्रशासन) थे । मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक जयदीप वर्मा एवं प्रधान प्रबंधक संचालक सुनील प्रसाद भी मौजूद रहे । इस मैच में परिवहन निगम मुख्यालय ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए योगेंद्र सेठ की 79 रन की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 141 रन बनाए । जवाब में खेलने उतरी कैसरबाग डिपो की टीम ने सुनील मिश्रा के नाबाद 51 व नितेश श्रीवास्तव के 25 रन की बदौलत 19.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया । मुख्यालय की तरफ से मनोज श्रीवास्तव ने दो व जयदीप वर्मा ने एक विकेट लिया । कैसरबाग की तरफ से रजनीश मिश्रा ने 4 ओवरों में 17 रन देकर एक विकेट , नितेश श्रीवास्तव ने एक विकेट लिया । अंत में प्रधान प्रबंधक प्रशासन ने *जाफर मेहंदी* को सम्मानित किया । *योगेंद्र सेठ* को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया । मुख्यालय की तरफ से टीम का नेतृत्व जयदीप वर्मा व कैसरबाग डिपो की तरफ से टीम का नेतृत्व शशिकांत सिंह ने किया । कृत्य:नायाब टाइम्स
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गुरुनानक देव जयन्ती बधाई: मृत्यु लोक के सभी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणियों को स्वस्थ शरीर एवं लम्बी उम्र दे खुदा आज के दिन की *💐🌹*गुरु नानक जयन्ती पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं/लख लख मुबारक।*💐🌹 * हो.. रब से ये दुआ है कि आपके परिवार में खुशियां ही खुशियाँ हो आमीन..! अपने अंदाज में मस्ती से रहा करता हूँ वो साथ हमारे हैं जो कुछ दूर चला करते हैं । हम आज है संजीदा बेग़म साहेबा के साथ.....! *अस्लामु अलैकुम/शुभप्रभात* हैप्पी सोमवार
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पराली न जलाए: *पराली और कृषि अपशिष्ट आदि सहित फसलों के ठंडल भी न जलाये अन्यथा होगी दण्डात्मक कार्यवाही:वैभव श्रीवास्तव* रायबरेली,जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा फसल अवशेष/पराली जलाने को दण्डनीय अपराध घोषित करने की सूचना के बाद भी जनपद के कुछ किसानों द्वारा पराली जलाने की अप्रिय घटनाए घटित की जा रही है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के साथ ही मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 हरित न्यायालयकरण (एन0जी0टी0) द्वारा कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, जनपद के समस्त कृषकों एवं जनपदवासी पराली (फसल अवशेष) या किसी भी तरह का कूड़ा, जलाने की घटनाये ग्रामीण एंव नगरी क्षेत्र घटित होती है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड एवं विधिक कार्यवाही के साथ ही उनकों देय समस्त शासकीय सुविधाओं एवं अनुदान समाप्त करते हुए यदि वे किसी विशेष लाइसेंस (निबन्धन) के धारक है तो उसे भी समाप्त किया जायेगा और ग्राम पंचायत निर्वाचन हेतु अदेय प्रमाण पत्र भी नही दिया जायेगा। इसके साथ ही घटित घटनाओं से सम्बन्धित ग्राम प्रधान, राजस्वकर्मी, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी तथा कृषि विभाग के कर्मचारी एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित हल्का प्रभारी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्देश है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत पारित उक्त आदेशों का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा इसी अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत आरोपित क्षतिपूर्ति की वसूली और धारा-26 के अन्तर्गत उल्लघंन की पुनरावित्त होने पर करावास एवं अर्थदण्ड आरोपित किया जाना प्राविधनित है एवं एक्ट संख्या 14/1981 की धारा 19 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही कर नियमानुसार कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित कराया जायेगा। उक्त आदेश के अनुपालन में लेखपाल द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली की धनराशि सम्ब.न्धित से भू-राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी। ग्राम सभा की बैठक में पराली प्रबन्धन एवं पराली एवं कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ने की पत्ती/गन्ना, जलाने पर लगने वाले अर्थदण्ड एवं विधिक कार्यवाही के बारे में बताया कि कोई भी व्यक्ति कृषि अपशिष्ट को नही जलायेगा तथा कृषि अपशिष्ट जलाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने पर सूचना दी जायेगी एवं आर्थिक दण्ड विधिक कार्यवाही करायी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसान पराली व कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ने की सूखी पत्ती या फसलों के डंठल इत्यादि न जलायें। पराली और कृषि अपशिष्ट न जलाने पर तहसील व विकास खण्ड, ग्राम स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर आम आदमी को जागरूक भी किया जाये। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर पूरी तरह से शासन द्वारा पाबंदी लगाई गई है। शासन के निर्देशानुसार जनपद में पराली जाने पर कड़ी से अनुपालन भी कराया जा रहा है। कृत्य:नायाब टाइम्स *अस्लामु अलैकुम/शुभरात्रि*
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डॉ०सन्तोष यादव: मृत्यु लोक के सभी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणियों को स्वस्थ शरीर एवं लम्बी उम्र दे खुदा आज के दिन की *हार्दिक शुभकामनाएं/मुबारक* हो.. रब से ये दुआ है कि आपके परिवार में खुशियां ही खुशियाँ हो आमीन..! अपने अंदाज में मस्ती से रहा करता हूँ वो साथ हमारे हैं जो कुछ दूर चला करते हैं । हम आज है डॉ०सन्तोष यादव साहब के साथ.....! *अस्लामु अलैकुम/शुभप्रभात* हैप्पी शनिवार
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